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SIR से नाम कटने पर क्या होगा? क्या दोबारा जुड़ सकता है आपका नाम, जानें जरूरी नियम

SIR प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सूची को साफ करना है, नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट भी जाए, तो आप फिर से आवेदन करके अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए आधार, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे।

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SIR से नाम कटने पर क्या होगा? क्या दोबारा जुड़ सकता है आपका नाम, जानें जरूरी नियम

देश के कई हिस्सों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर लोगों के मन में कई डर और सवाल हैं, खासकर यह कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो वह फिर से जुड़ पाएगा या नहीं और क्या इससे नागरिकता पर कोई सवाल उठेगा। तो आइए, इस आर्टिकल में आम आदमी की भाषा में जानते हैं कि SIR क्या है और अगर नाम कट भी जाए तो उसके सामने क्या रास्ते हैं।

SIR क्या है?

SIR यानी “विशेष गहन पुनरीक्षण” मतदाता सूची को साफ और अपडेट करने की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग इसे देश के 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में चला रहा है, जहां बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जा रहे हैं और “गणना प्रपत्र” (Enumeration Form) भरवा रहे हैं। इसका मकसद यह है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ वैध और रहने वाले मतदाताओं के नाम रहें, मृत लोगों, प्रवासी या जहां-तहां नाम दर्ज करवाने वालों के नाम हट जाएं और नए योग्य मतदाता जुड़ सकें।

घर पर BLO का आना और गणना प्रपत्र भरना

SIR के तहत BLO घर-घर जाकर आपको गणना प्रपत्र की दो प्रतियां देते हैं। आपको इसमें अपनी नई तस्वीर लगानी होती है और जानकारी भरकर एक प्रति वापस BLO को जमा करनी होती है। अगर आपका या आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो आप उस नाम को “लिंक” करके फॉर्म भर सकते हैं। इस चरण में आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते, बस जानकारी भरनी होती है।

अगर घर पर न हों तो क्या होगा?

BLO के आने के वक्त आप घर पर न हों तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। BLO आपके घर में तीन बार चेक करते हैं। अगर सभी सदस्य उपस्थित न हों, तो घर का कोई एक सदस्य भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। अगर आप शहर या दूसरे राज्य में रहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका वोटर कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है।

अगर 2002/2003 की लिस्ट में नाम न हो

अगर न तो आपका और न ही आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है, तब भी आप गणना प्रपत्र भर सकते हैं। अगले चरण में जिला चुनाव अधिकारी की ओर से आपको एक नोटिस मिलेगा और आपकी सुनवाई होगी। इस दौरान आपको चुनाव आयोग के निर्धारित 10 दस्तावेजों में से कुछ दिखाने होंगे, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र या स्थानीय अधिकारी द्वारा दिया गया निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)।

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न दिखे तो क्या करें?

BLO के काम पूरे होने के बाद चुनाव आयोग एक ड्राफ्ट (मसौदा) मतदाता सूची जारी करता है। इस लिस्ट को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप एक निर्धारित अवधि (आमतौर पर लगभग एक महीने) के भीतर आपत्ति या दावा दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे और अपनी शिकायत फॉर्म 6 या अन्य उपयुक्त फॉर्म से दर्ज करनी होगी।

अगर नाम कट भी जाए तो फिर जुड़ सकते हैं!

अगर अंतिम वोटर लिस्ट में आपका नाम किसी कारण नहीं आता, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप अब वोट नहीं डाल पाएंगे या फिर आपकी नागरिकता पर सवाल उठेगा। वोटर लिस्ट में नाम न होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप मतदान के लिए अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं। आप सामान्य प्रक्रिया के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन या BLO के जरिए और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको पता प्रमाण और अन्य आवश्यक कागजात देने होंगे।

क्या नागरिकता पर कोई खतरा है?

बहुत से लोगों के मन में यह डर रहता है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया, तो कहीं उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल तो नहीं उठेगा। विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोटर लिस्ट एक चुनावी दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट भी जाए, तो आप आपके जन्म प्रमाणपत्र, आधार, पासपोर्ट या अन्य नागरिकता प्रमाण के आधार पर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम न होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप नागरिक नहीं हैं।

शांत रहें और आवेदन जरूर करें

SIR की प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने जैसी है, किसी को राजनीतिक या नागरिक निशाना बनाने के लिए नहीं। अगर ड्राफ्ट या अंतिम लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, तो घबराने की जगह तुरंत आवेदन दें और अपने दस्तावेज जमा कराएं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम जिला चुनाव कार्यालय से जारी निर्देश देखें और समय रहते अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाएं।

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info@dietjjr.in

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