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Property Rights: पिता की संपत्ति पर खो सकते हैं अधिकार, ये काम करने पर नहीं मिलेगी पिता संपत्ति

माता-पिता के निधन के बाद अक्सर सबसे ज़्यादा विवाद उनकी छोड़ी गई संपत्ति को लेकर होता है। ऐसे झगड़ों से बचने के लिए वसीयत एक अहम साधन बन जाती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक, स्वअर्जित संपत्ति पर पिता को वसीयत के ज़रिए अपनी मर्जी से बाँटने का अधिकार है, चाहे वसीयत रजिस्टर्ड हो या न हो।

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Property Rights: पिता की संपत्ति पर खो सकते हैं अधिकार, ये काम करने पर नहीं मिलेगी पिता संपत्ति

अक्सर हम देखते हैं कि मां–बाप के रहते हुए भाई–बहन एक-दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, लेकिन जैसे ही माता-पिता का देहांत होता है और बात संपत्ति तक पहुँचती है, वही रिश्ते अदालत की दहलीज़ तक जा पहुंचते हैं। कहीं बेटा कहता है कि उसे कम मिला, कहीं बेटी को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ। इसीलिए बहुत से माता-पिता अपने जीवनकाल में ही वसीयत लिखकर रखना ज़रूरी समझते हैं, ताकि बाद में बच्चों के बीच झगड़ा न हो।

लेकिन बड़ी उलझन यह रहती है कि अगर वसीयत रजिस्टर नहीं करवाई गई, तो क्या वह अदालत में मान्य होगी या नहीं? इसी सवाल को समझने के लिए आइए सरल भाषा में क़ानूनी स्थिति पर नज़र डालते हैं।

पिता की संपत्ति: पैतृक है या स्वअर्जित?

सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि संपत्ति की क़िस्म क्या है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार:

  • जो संपत्ति पिता ने अपनी मेहनत, नौकरी, व्यापार या निवेश से खुद कमाई हो, वह उनकी “स्वअर्जित” या व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है।
  • यह संपत्ति अपने आप “पैतृक” या “संयुक्त परिवार” की संपत्ति नहीं बन जाती।

इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पिता ने ज़मीन, मकान, दुकान या कोई और संपत्ति खुद खरीदी है, तो उन्हें यह अधिकार है कि वे अपनी मर्जी से, वसीयत के ज़रिए, जिसे चाहें उसे दें – चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो या कोई और रिश्तेदार।

लेकिन अगर वही संपत्ति पिता को उनके पिता (यानि दादा) या दादा-दादी से विरासत में मिली हो, और वह पैतृक स्वरूप में चली आ रही हो, तो उस पर सभी वैधानिक वारिसों का अधिकार बनता है। ऐसे मामले में पिता उस पूरी संपत्ति को अपनी मर्जी से बाँटने के मामले में उतने स्वतंत्र नहीं होते, जितना स्वअर्जित संपत्ति के मामले में होते हैं।

क्या वसीयत रजिस्टर कराना ज़रूरी है?

बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वसीयत रजिस्टर न हो तो उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन क़ानून कुछ और कहता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत:

  • वसीयत का रजिस्ट्रेशन “अनिवार्य” नहीं है।
  • यानी यदि वसीयत लिखित रूप में है, विधि के अनुसार गवाहों के हस्ताक्षर हैं, और यह साबित नहीं होता कि यह जबरदस्ती या धोखे से लिखवाई गई है, तो अपंजीकृत वसीयत भी क़ानूनी रूप से मान्य हो सकती है।

हालांकि, रजिस्टर करवाई गई वसीयत को अदालत में चुनौती देना आम तौर पर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड सरकारी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रहता है और उस पर संदेह की गुंजाइश कम मानी जाती है। इसलिए क़ानूनी दृष्टि से यह विकल्प तो है कि वसीयत बिना रजिस्ट्रेशन के भी मान्य हो सकती है, लेकिन भविष्य के विवादों को देखते हुए रजिस्ट्रेशन करवा लेना अधिक सुरक्षित और समझदारी भरा कदम माना जाता है।

बेटा–बेटी बराबर, पर वसीयत की क्या भूमिका?

2005 के संशोधन के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटों और बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार मिला है। यानी अगर पिता बिना वसीयत के मर जाते हैं, तो:

  • सभी बेटे और बेटियाँ, दोनों, कानूनी रूप से बराबर हिस्सेदार होंगे।

लेकिन जब बात आती है पिता की स्वअर्जित संपत्ति और उनकी लिखी हुई वसीयत की, तो तस्वीर कुछ अलग हो जाती है। अगर पिता ने साफ-साफ वसीयत लिख दी है कि कौन-सी संपत्ति किसे देनी है, तो:

  • उसी व्यक्ति या उन्हीं लोगों का उस संपत्ति पर अधिकार होगा जिनका वसीयत में नाम है।
  • बाक़ी वारिस उस विशेष संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते, जब तक वे वसीयत को फर्जी या अवैध साबित न कर दें।

इसलिए “बराबर अधिकार” वाला सिद्धांत तब लागू होता है जब वसीयत न हो, या संपत्ति पैतृक हो, या वसीयत अवैध मानी जाए।

हर संपत्ति वसीयत में हो, ज़रूरी नहीं

कई बार माता-पिता वसीयत तो लिख देते हैं, लेकिन उसमें अपनी सारी संपत्तियों का उल्लेख नहीं करते। उदाहरण के तौर पर:

मान लीजिए पिता ने वसीयत में लिखा कि उनका घर बड़े बेटे को जाएगा, लेकिन गाँव की ज़मीन का ज़िक्र ही नहीं किया। अब स्थिति यह होगी:

  • घर पर केवल उसी बेटे का अधिकार होगा, जिसका नाम वसीयत में दर्ज है।
  • लेकिन वसीयत में जिसका उल्लेख न हो, जैसे ज़मीन, वह संपत्ति “बिना वसीयत वाली” मानी जाएगी और उस पर सभी बेटे–बेटियों को बराबर का अधिकार मिलेगा।

यानी एक ही परिवार में कुछ संपत्ति वसीयत के हिसाब से बँटेगी और कुछ संपत्ति क़ानून के सामान्य नियमों के अनुसार सभी वारिसों में बराबर बाँटी जाएगी।

वसीयत को लेकर ज़रूरी सावधानियाँ

क़ानून साफ़ कहता है कि वसीयत, चाहे रजिस्टर हो या न हो, वैध हो सकती है, बशर्ते वह क़ानूनी नियमों के मुताबिक बने। लेकिन सिर्फ़ वैध होना काफी नहीं, उसे स्पष्ट और विवाद-मुक्त होना भी ज़रूरी है। इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखना उपयोगी रहती हैं:

  • वसीयत साफ, सरल और बिना उलझन वाली भाषा में लिखी जाए।
  • हर संपत्ति का पूरा विवरण दिया जाए – जैसे जगह, सर्वे नंबर, एरिया, आदि।
  • भरोसेमंद दो गवाहों के सामने वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाएँ।
  • संभव हो तो वकील की मदद लेकर ड्राफ्ट तैयार कराया जाए और उसे रजिस्टर ऑफिस में पंजीकृत भी करा लिया जाए।

ऐसा करने से भविष्य में भाई–बहनों के बीच गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है और माता-पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान भी बेहतर तरीके से हो पाता है।

Author
info@dietjjr.in

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