
अगर आप नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो टोल प्लाजा पर रुककर पैसे चुकाना तो बनता ही है। लेकिन क्या पता, आपकी कैटेगरी में आकर फ्री में निकल जाएं! भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में साफ-साफ बता दिया है कि टोल की सारी छूटें और रियायतें राष्ट्रीय राजमार्ग टोल (रेट फिक्सेशन एंड कलेक्शन) रूल्स 2008 के तहत ही मिलती हैं। चलिए, आज हम इसी पर गपशप करते हैं – बिना किसी जटिल जार्गन के, बस सीधी-सादी बातें।
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टोल छूट के नियम
देखिए, NHAI के मुताबिक रूल 11 में कुछ स्पेशल लोगों और वाहनों को टोल से पूरी तरह मुक्ति मिली हुई है। मतलब, बिना एक पैसे दिए हाईवे पार। वहीं रूल 9 में लोकल लोगों के लिए मंथली पास या डिस्काउंट की बात है। ये नियम सालों पुराने हैं, लेकिन अब NHAI ने इन्हें फिर से हाईलाइट किया है ताकि लोग स्कैम्स से बचें। अगर कोई टोलकर्मी कहे कि नई छूट आई है, तो झांसे में न आएं – सब कुछ लिखित नियमों में है।
संवैधानिक पदों वाले बाबू लोग
सबसे ऊपर आते हैं वो लोग जो देश चलाते हैं। राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज, स्टेट मिनिस्टर, LG, विधानसभा स्पीकर – इन सबको टोल फ्री। सांसद, MLA, MLC भी अपने स्टेट में वैलिड आईडी दिखाकर निकल जाते हैं। सोचिए, इतना बड़ा काफिला, एक भी टोल नहीं! ये छूट उनकी ऑफिशियल गाड़ियों पर लागू होती है।
आर्मी और सीनियर अफसर
अब बात वर्दी वालों की। आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर, चीफ सेक्रेटरी (अपने स्टेट में), गवर्नमेंट सेक्रेटरी, लोकसभा-राज्यसभा सेक्रेटरी – इनके वाहनों पर टोल जीरो। परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे गैलेंट्री अवॉर्ड विनर फोटो आईडी दिखाकर फ्री। फॉरेन गेस्ट्स जो स्टेट विजिट पर आते हैं, उनके कन्वॉय भी छूट पाते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पेशल व्हीकल्स, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस (यूनिफॉर्म में), मजिस्ट्रेट, फायर ब्रिगेड – सब फ्री। इमरजेंसी में तो ये लाइफलाइन हैं ना!
लोकल वालों को डिस्काउंट
अब अगर आप टोल प्लाजा से 20 किमी के अंदर रहते हैं और रोज उसी रोड से गुजरते हैं, तो खुश हो जाइए। प्राइवेट (नॉन-कमर्शियल) गाड़ी वाले मंथली पास ले सकते हैं – बस 150 रुपये में (ये रेट चेंज हो सकता है)। शर्त ये कि नेक्स्ट टोल प्लाजा न पार करें और सर्विस रोड न हो। जिला लेवल पर भी रूल है: अगर आपका प्राइवेट व्हीकल उसी जिले में रजिस्टर्ड है और टोल प्लाजा/ब्रिज/बाईपास उसी जिले में, तो 50% डिस्काउंट। नेशनल परमिट वाले कमर्शियल व्हीकल्स को ये नहीं मिलेगा।
कब बिल्कुल फ्री? ये जान लो भाई!
एक टिप: अगर आपका सफर टोल प्लाजा को क्रॉस ही न करे, सिर्फ हाईवे का छोटा टुकड़ा यूज करें, तो न पास, न टोल। सरल है ना? NHAI कहता है, वैकल्पिक रोड हो तो छूट नहीं। तो अगली बार टोल पर रुकें, तो अपना आईडी चेक करें। गलत तरीके से छूट मांगने पर फाइन हो सकता है।
















