
मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है, यदि आपके घर या परिसर में भी एक ही नाम या एक ही पते पर दो बिजली कनेक्शन चल रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, प्रदेश सरकार और बिजली विभाग अब ऐसे उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक ही परिसर में दो मीटर का उपयोग करना नियम विरुद्ध है और पकड़े जाने पर जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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क्यों हो रही है यह कार्रवाई?
बिजली कंपनियों के अनुसार, कई उपभोक्ता सरकारी सब्सिडी का गलत लाभ उठाने के लिए एक ही घर में दो मीटर लगवा लेते हैं।
- मध्य प्रदेश में ‘अटल गृह ज्योति योजना‘ के तहत 100 यूनिट तक की खपत पर भारी छूट मिलती है。 उपभोक्ता दो मीटर लगवाकर 300 यूनिट तक की खपत पर अवैध रूप से सब्सिडी का लाभ लेते हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है。
- अकेले भोपाल शहर में ही लगभग 32,000 ऐसे संदिग्ध कनेक्शन चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें काटने की तैयारी चल रही है。
नियम और दंड के प्रावधान
- बिजली चोरी या धोखाधड़ी के मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत 3 साल तक की जेल और आर्थिक लाभ का तीन गुना जुर्माना वसूला जा सकता है。
- भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों में एक ही परिसर के लिए अब नए दूसरे कनेक्शन जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
- एक ही घर में दूसरा कनेक्शन केवल तभी मान्य होगा जब उस परिसर का सिविल कोर्ट से प्रमाणित विधिवत बंटवारा हो चुका हो।
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उपभोक्ताओं के लिए सलाह
- यदि आपके पास अवैध रूप से दो कनेक्शन हैं, तो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत एक कनेक्शन सरेंडर कर दें।
- यदि आपका बिजली बिल बकाया है, तो आप समाधान योजना 2025-26 के तहत फरवरी 2026 तक सरचार्ज में 70% तक की छूट के साथ बिल जमा कर सकते हैं。
- किसी भी संशय की स्थिति में टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें。
क्या आपके घर में लगे दो कनेक्शनों का कानूनी बंटवारा (Registry/Partition) हो चुका है, या वे एक ही परिवार के नाम पर हैं?
















