
अब पेंशनर्स को बीमारी के खर्च के लिए अपनों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, पेंशन फंड नियामक PFRDA ने जनवरी 2026 में ‘NPS Swasthya’ (एनपीएस स्वास्थ्य) स्कीम को हरी झंडी दे दी है, यह अनूठी योजना रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के साथ-साथ मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगी।
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रिटायरमेंट फंड के साथ ‘हेल्थ कॉर्पस’ की सुविधा
PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा पेश की गई इस योजना में निवेशक अपनी पेंशन बचत का एक हिस्सा विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह खाता OPD (डॉक्टर की सलाह और दवाएं) और IPD (अस्पताल में भर्ती) दोनों के खर्चों को कवर करेगा।
फंड ट्रांसफर और निकासी के आसान नियम
- 40 वर्ष से अधिक आयु के NPS ग्राहक अपने मौजूदा पेंशन फंड से 30% तक की राशि स्वास्थ्य खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
- इलाज के लिए आप अपने योगदान का 25% तक कभी भी निकाल सकते हैं, बशर्ते खाते में न्यूनतम ₹50,000 जमा हों।
- अगर इलाज का बिल कुल जमा राशि के 70% से ज्यादा हो जाता है, तो नियम के अनुसार 100% फंड एकमुश्त निकालने की अनुमति होगी।
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सीधा अस्पताल को भुगतान (Cashless जैसा अनुभव)
इस योजना की सबसे खास बात इसकी पारदर्शिता है, निकासी की गई राशि सीधे अस्पताल या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) को ट्रांसफर की जाएगी। इससे मरीजों को कैश के इंतजाम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
कैसे लें योजना का लाभ?
यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक (Voluntary) है, निवेशक अपनी सुविधा अनुसार इसमें योगदान दे सकते हैं, अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए आप NSDL (CRA) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूरी प्रक्रिया चेक कर सकते हैं।
















